अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन अध्यापकों को शासकीय सेवकों की तरह मिलेगी वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं

भिण्ड (ईएमएस)। राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग का स्कूली शिक्षा विभाग में संविलयन करने का निर्णय लिया है। अब पूर्व नियमों के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर नियुक्त माने जाएंगे। भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) को शासकीय नियम 1966 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश कर दिये हैं। अब प्रदेश में अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 दिनांक 1 जुलाई 2018 से लागू माना जायेगा। अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद शासकीय सेवकों की तरह वेतन-भत्ते एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी। अध्यापकों को एक जुलाई 2018 की स्थिति में छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर उनका सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा।